दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में तुर्की की कंपनी सेलेबी की याचिका को खारिज कर दिया, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) द्वारा लगाए गए सुरक्षा प्रतिबंध को चुनौती दे रही थी। इस फैसले में अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बीसीएएस के निर्णय को सही ठहराया। सेलेबी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि प्रतिबंध अनुचित है, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार के निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए। बीसीएएस ने सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने का निर्णय तब लिया था जब यह पता चला कि कंपनी की गतिविधियाँ सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों में सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इस फैसले के बाद सेलेबी को दिल्ली हवाई अड्डे पर अपनी सुरक्षा सेवाओं का संचालन बंद करना पड़ेगा। यह निर्णय हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, सेलेबी के पास अभी भी उच्चतम न्यायालय में अपील करने का विकल्प मौजूद है। इस मामले ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को उजागर किया है।
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