भारतीय नागरिक को पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 24 वर्ष की सजा
भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 वर्ष की सजा सुनाई गई है। उन पर सिख आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की असफल साजिश रचने का आरोप था। यह मामला न्यायालय में लंबे समय से चल रहा था, जिसमें गुप्ता के खिलाफ पुख्ता सबूत प्रस्तुत किए गए थे।
न्यायालय ने गुप्ता को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस साजिश से समाज में अशांति फैल सकती थी और इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। गुप्ता के इस कृत्य ने न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न किया।
इस मामले में गुप्ता के खिलाफ कई गवाहों ने बयान दिए, जिनके आधार पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह सजा न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता को दर्शाती है।
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